हमारे
बारे
मे
उत्तराखण्ड
अल्पसंख्यक
आयोग
स्थापना
-
भारत
का
संविधान
के
अनुच्छेद
200
के
अधीन
उत्तराखण्ड
विधान
सभा
द्वारा
पारित
उत्तराखण्ड
अल्पसंख्यक
आयोग
विधेयक
2002
पर
दिनांक
16.06.2002
को
अनुमति
प्रदान
की
गर्इ।
-
उत्तराखण्ड
सरकार
द्वारा
दिनांक
27
मर्इ,
2003
को
उत्तराखण्ड
अल्पसंख्यक
आयोग
का
गठन
किया
गया।
-
गठन
के
पश्चात
आयोग
ने
29.09.2003
को
अपना
कार्य
प्रारम्भ
किया।
उत्तराखण्ड
अल्पसंख्यक
आयोग
में
धारित
पदों
का
विवरण
-
आयोग
में
दो
उपाध्यक्ष
तथा
नौ
सदस्यों
के
पद
सृजित
है।
वर्तमान
में
दो
उपाध्यक्ष
तथा
नौ
सदस्य
कार्यरत
है।
आयोग
में
नियुक्त
सभी
महानुभावों
की
अवधि
कार्यभार
ग्र्रहण
करने
की
तिथि
से
तीन
वर्ष
के
लिए
है।
-
शासन
द्वारा
आयोग
में
सचिव
श्रेणी-
II
लेखाकार,
वैयकितक
सहायक,
वरिष्ठ
सहायक,
कनिष्ठ
लिपिक
के
एक-एक
पद
तथा
वाहन
चालक-दो
तथा
चतुर्थ
श्रेणी-चार
कुल
11
पद
स्वीकृत
है।
आयोग
का
संरचनात्मक
ढांचा
:-
शासनादेष
संख्या
428स.क.-02-35(स.क.)2002
देहरादून
दिनांक
11.07.2002
द्वारा
उत्तराखण्ड
अल्पसंख्यक
आयोग
के
कार्यो
को
सुचारू
रूप
से
संचालित
किए
जाने
हेतु
निम्न
पद
सृजित
है-\
| क्र.स.
|
स्वीकृत
पदनाम
|
पदो
की
संख्या
|
| 1
|
सचिव(श्रेणी-II)
|
01
|
| 2
|
लेखाकार
|
01
|
| 3
|
वैयकितक
सहायक
|
01
|
| 4
|
वरिश्ठ
लिपिक
|
01
|
| 5
|
कम्प्यूटर
आपरेटर
|
01
|
| 6
|
वाहन
चालक
(अध्यक्ष
एवं
सचिव
हेतु)
|
02
|
| 7
|
चतुर्थ
श्रेणी
कर्मचारी
|
04
|
|
|
योग
|
11
|